UP: सरकार ने अवैध निर्माण के कंपाउंडिंग पर लगाई रोक, हाईकोर्ट के आदेश के बाद आवास विभाग ने जारी किया शासनादेश
राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश के बाद शहरी क्षेत्रों में स्वीकृत मानचित्र के विपरीत होने वाले निर्माण के कंपाउंडिंग यानी समन पर रोक लगा दी है।

राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश के बाद शहरी क्षेत्रों में स्वीकृत मानचित्र के विपरीत होने वाले निर्माण के कंपाउंडिंग यानी समन पर रोक लगा दी है।
राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश के बाद शहरी क्षेत्रों में स्वीकृत मानचित्र के विपरीत होने वाले निर्माण के कंपाउंडिंग यानी समन पर रोक लगा दी है। अपर मुख्य सचिव आवास नितिन रमेश गोकर्ण ने इस संबंध में शासनादेश जारी करते हुए विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्षों को निर्देश भेज दिया है।
आवास विभाग द्वारा जारी भवन विकास उपविधि के आधार पर विकास प्राधिकरणों द्वारा नक्शा पास किया जाता है। इसके बाद भी भवन स्वामियों द्वारा पास किए गए नक्शे के इतर निर्माण कर लिया जाता है। शासन ऐसे निर्माण को शुल्क लेकर समय-समय पर समन यानी कंपाउंडिंग के लिए नीति लेकर आता है। इसके आधार पर अवैध निर्माणों को वैध कर दिया जाता है। हाईकोर्ट ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। इसके आधार पर रोक लगा दी गई है।