केंद्र सरकार ने 4 आपातकालीन और 37 दवाओं की कीमतें तय कीं, मरीजों को बड़ी राहत

केंद्र सरकार ने 4 आपातकालीन और 37 एंटीबायोटिक व दर्द निवारक दवाओं की अधिकतम कीमत तय कर मरीजों को बड़ी राहत दी है। यह कदम सस्ती और जरूरी दवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में अहम है।

केंद्र सरकार ने 4 आपातकालीन और 37 दवाओं की कीमतें तय कीं, मरीजों को बड़ी राहत

केंद्र सरकार ने मरीजों को सस्ती और जरूरी दवाएं उपलब्ध कराने के लिए 4 आपातकालीन उपयोग वाली और 37 एंटीबायोटिक व दर्द निवारक दवाओं की अधिकतम कीमत तय कर दी है। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने इनकी सीलिंग प्राइस जीएसटी सहित घोषित की है। ये दवाएं संक्रमण, हृदय रोग, सूजन, मधुमेह और विटामिन की कमी के इलाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

मुख्य दवाओं की नई कीमतें

  • इप्राट्रोपियम (क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज): ₹2.96 प्रति मिलीलीटर

  • सोडियम नाइट्रोप्रसाइड (उच्च रक्तचाप व हृदय विफलता): ₹28.99 प्रति मिलीलीटर

  • डिल्टियाजेम (उच्च रक्तचाप व सीने में दर्द): ₹26.72 प्रति कैप्सूल

  • पोविडोन आयोडीन (त्वचा कीटाणुशोधन व घाव देखभाल): ₹6.26 प्रति ग्राम

अन्य प्रभावित दवाएं
पैरासिटामोल, एटोरवास्टेटिन, एमोक्सिसिलिन, मेटफॉर्मिन के साथ-साथ एसिक्लोफेनाक, पैरासिटामोल-ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन मिश्रण और एटोरवास्टेटिन-क्लोपिडोग्रेल संयोजन जैसी सूजनरोधी दवाओं की कीमतें भी घटाई गई हैं।

एनपीपीए के निर्देश
जिन दवाओं का मौजूदा अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) तय सीलिंग प्राइस से कम है, वे उसी कीमत पर बिकेंगी। ब्रांडेड और जेनेरिक दोनों दवाओं की कीमतें सीलिंग प्राइस से अधिक नहीं होंगी। नई दरें जीएसटी-मुक्त हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त शुल्क लगाया जा सकता है। खुदरा विक्रेताओं को नई कीमतें स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने और पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। नियमों का उल्लंघन ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर (डीपीसीओ) और आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत दंडनीय होगा, जिसमें ब्याज सहित अतिरिक्त वसूली भी शामिल है।

मरीजों के लिए फायदा
सरकार का यह फैसला किफायती स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देगा और मरीजों को आवश्यक दवाएं कम कीमत पर उपलब्ध होंगी। यह कदम चिकित्सा खर्च का बोझ कम करने में मदद करेगा।