Sonipat News: छह साल की बच्ची से अनैतिक कार्य करने के दोषी को पांच साल कैद
छह साल की बच्ची से अनैतिक कार्य करने के दोषी को पांच साल कैद

सोनीपत। अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश नरेंद्र ने छह साल की एक बच्ची से अनैतिक कृत्य करने के आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को पांच साल कैद और सात हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि में से पांच हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश दिए गए हैं।
मूलरूप से यूपी की रहने वाली एक महिला ने 24 अप्रैल, 2023 को कुंडली थाना पुलिस को बताया था कि वह कुंडली क्षेत्र में किराये के मका में रहते हैं। उसकी मकान में ऊपर की मंजिल पर मूलरूप से बिहार के बेगूसराय का विमल पासवान भी रहता था। उसकी छह वर्षीय बेटी ने विमल पासवान की तरफ इशारा कर बताया था कि अंकल दो दिन पहले उसे घुमाने ले गया था। उसने उसे पिज्जा खिलाने के साथ जूस पिलाया था। उसके बाद वह उसे अपने कमरे पर ले गया था। वहां पर उसके साथ गलत हरकत की थी।
कहा था कि इस बारे में माता-पिता को नहीं बताना है। महिला ने बताया था कि बच्ची की बात सुनकर वह दंग रह गई थी। उन्होंने मामले से पुलिस को अवगत कराया था। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज किया था। इसमें आरोपी विमल पासवान को गिरफ्तार कर लिया था। मामले में सुनवाई के बाद एएसजे नरेंद्र ने विमल पासवान को दोषी करार दिया है। उसे 10 पॉक्सो एक्ट में पांच साल कैद और पांच हजार रुपये जुर्माना, 11 पॉक्सो व 354 में एक-एक साल कैद व एक-एक हजार जुर्माना लगाया है।