जीएसटी सुधार: जरूरी वस्तुएं सस्ती, सिन गुड्स और लग्जरी गुड्स पर 40 प्रतिशत टैक्स

नई जीएसटी 2.0 के तहत रोजमर्रा की जरूरी चीजों और जीवन रक्षक दवाओं पर टैक्स कम, जबकि पान मसाला, सिगरेट, कोल्ड ड्रिंक और लग्जरी गाड़ियों पर 40% टैक्स लागू।

जीएसटी सुधार: जरूरी वस्तुएं सस्ती, सिन गुड्स और लग्जरी गुड्स पर 40 प्रतिशत टैक्स

केंद्र सरकार की ओर से नई जीएसटी दरें सोमवार से पूरी तरह लागू कर दी गई हैं। नए जीएसटी फ्रेमवर्क के तहत टैक्स स्लैब की संख्या घटाकर केवल दो कर दी गई है – 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत। इससे पहले चार स्लैब थे – 5%, 12%, 18% और 28%।

इसके अलावा, सिन गुड्स और लग्जरी गुड्स पर 40 प्रतिशत का अलग टैक्स लागू किया गया है। सिन गुड्स में पान मसाला, गुटका, सिगरेट, तंबाकू और जरदा शामिल हैं, जिन पर 40 प्रतिशत प्लस सेस लगाया जाएगा। यह सेस तब तक जारी रहेगा जब तक संबंधित बकाया सेस लिंक्ड लोन समाप्त नहीं हो जाते।

कोल्ड ड्रिंक और चीनी मिली एरेटेड वाटर पर अब 40 प्रतिशत जीएसटी लगेगा, जबकि पहले इन पर 28% जीएसटी और 12% सेस था। रेस क्लब, लीजिंग, कैसीनो, धुड़दौड़, लॉटरी और आईपीएल टिकट पर भी 40 प्रतिशत टैक्स लागू होगा। निजी उपभोग के विमानों पर भी 40% टैक्स लागू किया गया है।

सरकार ने 350 सीसी से अधिक क्षमता वाली बाइकों पर टैक्स बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दिया है। इसी तरह, 1,200 सीसी और 4 मीटर से बड़ी पेट्रोल तथा 1,500 सीसी और 4 मीटर से बड़ी डीजल गाड़ियों पर टैक्स 40% कर दिया गया है। इससे बड़ी गाड़ियों की कीमतों में कमी देखी जा सकती है।

नई जीएसटी के तहत रोजमर्रा की जरूरी चीजों और जीवन रक्षक दवाओं सहित लगभग 370 उत्पादों पर टैक्स कम किया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि इस सुधार का उद्देश्य उपभोक्ताओं की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ाना और अर्थव्यवस्था में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का निवेश सुनिश्चित करना है।