सर्वोच्च न्यायालय ने टीडीएस प्रणाली को समाप्त करने की एक जनहित याचिका को खारिज किया
सर्वोच्च न्यायालय ने आज आयकर कानून के अंतर्गत स्रोत पर कर कटौती-टीडीएस प्रणाली को समाप्त करने की एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया।

सर्वोच्च न्यायालय ने आज आयकर कानून के अंतर्गत स्रोत पर कर कटौती-टीडीएस प्रणाली को समाप्त करने की एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने कहा कि याचिका सही ढंग से तैयार नहीं हुई है और याचिकाकर्ता को उच्च न्यायालय में जाना चाहिए।
याचिका में टीडीएस प्रणाली को मनमाना और विसंगतिपूर्ण बताते हुए दावा किया गया था कि यह प्रणाली समानता के अधिकार सहित नागरिकों के अनेक मौलिक अधिकारों का हनन करती है।
स्रोत पर कर कटौती यानी टीडीएस भारत सहित कई देशों में प्रचलित है, जिसमें भुगतानकर्ता को भुगतान करते समय कर की कटौती कर आयकर अधिकारियों के पास जमा कराना होता है। काटी गई यह राशि बाद में करदाता की वार्षिक कर देनदारियों में समायोजित कर दी जाती है।