किशोरी को बहकाकर ले जाने के बाद दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल कैद

किशोरी को बहकाकर ले जाने के बाद दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल कैद

किशोरी को बहकाकर ले जाने के बाद दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल कैद

सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र की अदालत ने ने किशोरी को बहकाकर ले जाने के बाद दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी करार दिया है। दोषी को 20 साल कैद की सजा सुनाई गई है। साथ ही 58 हजार रुपये जुर्माना भी किया गया है। जुर्माना राशि में से 50 हजार रुपये पीड़िता को देने होंगे। दोषी को आश्रय देने के आरोपी को भी तीन साल कैद और तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई।

मोहाना थाना क्षेत्र के गांव निवासी व्यक्ति ने 25 जनवरी, 2022 को पुलिस को बताया था कि 24 जनवरी, 2022 की दोपहर को उनकी 17 वर्षीय बेटी संदिग्ध अवस्था में लापता हो गई। उन्होंने बेटी की तलाश की, लेकिन पता नहीं लग सका। उन्होंने आरोप लगाया था कि गांव नैना ततारपुर का सुशील उनकी बेटी को बहकाकर ले गया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था। बाद में पुलिस टीम ने किशोरी को बरामद कर लिया था। तब पता लगा था कि आरोपी किशोरी को चंडीगढ़ लेकर गया था। किशोरी ने अपना मेडिकल कराने से मना कर दिया था। साथ ही अदालत के आदेश पर किशोरी को नारी निकेतन करनाल भेज दिया गया था। नारी निकेतन से पुलिस को पत्र मिला था कि किशोरी गर्भवती है। इस पर मामले की जांच तत्कालीन एसआई बबली को सौंपी गई थी।

पुलिस टीम किशोरी को लेकर सोनीपत नागरिक अस्पताल में मेडिकल कराने आई थी। उसे खानपुर भेज दिया गया था। 13 अप्रैल को किशोरी को खानपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में दाखिल कराया था। जहां पर परिजनों की सहमति से 15 अप्रैल को नियम अनुसार गर्भपात कराया था। पुलिस ने 4 जनवरी, 2023 को आरोपी सुशील को जांच में शामिल किया गया था। बाद में उसे गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया गया। पुलिस पूछताछ में पता लगा था कि आरोपी किशोरी को चंडीगढ़ लेकर गया था। साथ ही आश्रय देने में हसनगढ़ के रणजीत उर्फ काला का नाम आया था। पुलिस ने 14 जनवरी, 2023 को उसे भी गिरफ्तार कर लिया था।