ग्वालियर में कार्बाइड गन पर पूर्ण प्रतिबंध, कलेक्टर रुचिका चौहान ने जारी किया आदेश

ग्वालियर कलेक्टर रुचिका चौहान ने दीपावली के दौरान खतरनाक “कार्बाइड गन” के निर्माण, क्रय, विक्रय और उपयोग पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। आदेश का उल्लंघन दंडनीय होगा।

ग्वालियर में कार्बाइड गन पर पूर्ण प्रतिबंध, कलेक्टर रुचिका चौहान ने जारी किया आदेश

ग्वालियर जिले में दीपावली के दौरान खतरनाक उपकरणों के निर्माण और उपयोग पर रोक लगाने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रुचिका चौहान ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी करते हुए गैस लाइटर, प्लास्टिक पाइप, कैल्शियम कार्बाइड से बनी कार्बाइड गन और इसी प्रकार के अन्य उपकरणों के निर्माण, क्रय, विक्रय, प्रदर्शन और उपयोग पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है।

दीपावली के दौरान सोशल मीडिया पर अवैध रूप से कार्बाइड गन के उपयोग से संबंधित वीडियो सामने आने के बाद प्रशासन ने यह कार्रवाई की है। जिला दंडाधिकारी ने कहा कि इस प्रकार के उपकरण आम नागरिकों के जान-माल, स्वास्थ्य, पर्यावरण और कानून व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न करते हैं।

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 एवं अन्य सुसंगत अधिनियमों के तहत कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

ज्ञात हो कि दीपावली से पूर्व ही कलेक्टर रुचिका चौहान ने पटाखों के निर्माण, वितरण और प्रस्फोटन से जुड़ी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश जारी किए थे। इसके बावजूद सोशल मीडिया पर “कार्बाइड गन” के प्रयोग के वीडियो सामने आने पर प्रशासन ने इसे गंभीरता से लिया है।

कलेक्टर के अनुसार, कार्बाइड गन में कैल्शियम कार्बाइड और पानी के मिश्रण से एसिटिलीन गैस उत्पन्न होती है, जो आंखों, मस्तिष्क और नर्वस सिस्टम के लिए अत्यंत हानिकारक है। प्रदेश के अन्य जिलों से ऐसी घटनाएं भी सामने आई हैं जिनमें लोगों को इस गैस के कारण गंभीर नेत्र क्षति पहुंची है।

कलेक्टर चौहान ने कहा कि भविष्य में विवाह समारोह या अन्य आयोजनों में भी कार्बाइड गन के उपयोग की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। इसलिए जिले में कार्बाइड गन के निर्माण, विक्रय और उपयोग पर तत्काल प्रभाव से पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाना आवश्यक था।

इस आदेश के बाद जिले में कार्बाइड गन या इससे मिलते-जुलते उपकरणों का प्रयोग करने वालों पर प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा।