Arvind Kejriwal Bail: अरविंद केजरीवाल को जमानत, जानें जेल जाने से बेल मिलने तक की पूरी टाइमलाइन

Supreme Court Grant Arvind Kejriwal Bail: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने कथित दिल्ली एक्साइज पॉलिसी घोटाला केस में जमानत दे दी है. ईडी मनी लॉन्ड्रिंग केस में पहले

Arvind Kejriwal Bail: अरविंद केजरीवाल को जमानत, जानें जेल जाने से बेल मिलने तक की पूरी टाइमलाइन

Supreme Court Grant Arvind Kejriwal Bail: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने कथित दिल्ली एक्साइज पॉलिसी घोटाला केस में जमानत दे दी है. ईडी मनी लॉन्ड्रिंग केस में पहले से ही जमानत पा चुके केजरीवाल अलग केस में सीबीआई की गिरफ्तारी की वजह से जेल में थे.

हालांकि, अब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इस केस में भी जमानत दे दी है तो उनके जेल से बाहर आने का रास्ता भी साफ हो गया है. उन्हें जमानत मिलने की खबर से आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है. यहां हम आपको बताएंगे केजरीवाल की गिरफ्तारी से लेकर जमानत तक, कब-कब क्या हुआ.

टाइमलाइन में समझें पूरा मामला

21 मार्च 2024

ईडी ने 21 मार्च को शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में अरेस्ट किया. गिरफ्तारी से पहले ईडी ने अरविंद केजरीवाल को 9 बार समन भेजा था, लेकिन वह कभी पेश नहीं हुए थे.

10 मई 2024

लोकसभा चुनावों से पहले केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई 2024 को अंतरिम जमानत दी. यह जमानत 1 जून तक के लिए कुछ शर्तों के साथ मिली थी.

2 जून 2024

शराब नीति मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से दी गई अंतरिम जमानत खत्म होने के एक दिन बाद केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में सरेंडर किया. वह तभी से जेल में बंद थे.

26 जून 2024

सीबीआई ने केजरीवाल को औपचारिक तौर पर गिरफ्तार कर लिया. सीबीआई ने कथित शराब घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में केजरीवाल को अरेस्ट किया था. राउज एवेन्यू कोर्ट में विशेष न्यायाधीश अमिताभ रावत ने सीबीआई को केजरीवाल को औपचारिक रूप से गिरफ्तार करने की इजाजत दी थी. जब सीबीआई ने केजरीवाल को अरेस्ट किया तब वह पहले से ही ईडी मामले में हिरासत में थे.

12 जुलाई 2024

सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को ईडी केस में अंतरिम जमानत देकर बड़ी राहत दी. हालांकि सीबीआई की गिरफ्तारी की वजह से वह जेल से बाहर नहीं आ सके.  

5 अगस्त 2024

दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई की गिरफ्तारी को सही ठहराते हुए फैसले को बरकरार रखा और उन्हें जमानत के लिए निचली अदालत में जाने का निर्देश दिया.

12 अगस्त 2024

अरविंद केजरीवाल के वकील ने ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए केजरीवाल की जमानत की मांग की.

5 सितंबर 2024

सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई की और दलीलें सुनने के बाद जमानत पर आदेश सुरक्षित रख लिया था.

13 सितंबर 2024

सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को सीबीआई केस में भी जमानत दी. इसी के साथ उनके जेल से बाहर आने का रास्ता खुल गया. जस्टिस कांत ने अपने फैसले में कहा कि केजरीवाल को सीबीआई मामले में 10 लाख रुपये के जमानती बॉन्ड पर जमानत दी जाती है.