आयुर्वेद चिकित्सकों को MBBS डॉक्टरों के बराबर वेतन पाने का हक नहीं : SC ने खारिज किया गुजरात हाईकोर्ट का आदेश

Supreme Court Ayurveda Doctor: सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, 'विज्ञान की प्रकृति के कारण वे प्रैक्टिस करते हैं और विज्ञान व आधुनिक चिकित्सा प्रौद्योगिकी की प्रगति के साथ, इमरजेंसी ड्यूटी और ट्रॉमा केयर जो कि एलोपैथी डॉक्टर करने में सक्षम हैं, यह आयुर्वेद डॉक्टरों द्वारा नहीं किया जा सकता है.'

आयुर्वेद चिकित्सकों को MBBS डॉक्टरों के बराबर वेतन पाने का हक नहीं : SC ने खारिज किया गुजरात हाईकोर्ट का आदेश

Supreme Court Ayurveda Doctor: सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, 'विज्ञान की प्रकृति के कारण वे प्रैक्टिस करते हैं और विज्ञान व आधुनिक चिकित्सा प्रौद्योगिकी की प्रगति के साथ, इमरजेंसी ड्यूटी और ट्रॉमा केयर जो कि एलोपैथी डॉक्टर करने में सक्षम हैं, यह आयुर्वेद डॉक्टरों द्वारा नहीं किया जा सकता है.'