Sonipat News: पार्टी के बहाने बुलाकर साथी की हत्या करने के मामले में तीन दोषियों को उम्रकैद
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. संजीव आर्य ने रोहतक के गांव सांघी निवासी युवक साहिल की हत्या के मामले में तीन आरोपियों को दोषी करार दिया है।

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. संजीव आर्य ने रोहतक के गांव सांघी निवासी युवक साहिल की हत्या के मामले में तीन आरोपियों को दोषी करार दिया है।
सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. संजीव आर्य ने रोहतक के गांव सांघी निवासी युवक साहिल की हत्या के मामले में तीन आरोपियों को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी लल्हेड़ी निवासी रजनीश उर्फ भोलू उर्फ मीता, उसके दोस्त पानीपत के गांव मनाना निवासी अमित और सोनीपत के वेस्ट रामनगर निवासी प्रिंस को उम्रकैद के साथ ही 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। वारदात से दो माह पहले हुई कहासुनी की रंजिश में साहिल को पार्टी के बहाने बुलाया गया था और शराब पिलाकर उसकी हत्या की दी गई थी।
टीडीआई के पास नांगल कलां की खाली पड़ी जमीन पर 3 जून 2020 को युवक का शव पड़ा मिला था। उसकी धारदार हथियार से हमला कर हत्या की गई थी। गांव नांगल कलां के चौकीदार ने कुंडली थाना पुलिस को मामले की जानकारी दी थी। इस पर पुलिस ने अज्ञात पर हत्या कर शव को खुर्द-बुर्द करने का मुकदमा दर्ज किया था। मामले में कुंडली थाना के तत्कालीन प्रभारी रवींद्र कुमार की टीम ने कार्रवाई करते हुए पानीपत के गांव मनाना निवासी अमित को गिरफ्तार कर लिया था।
आरोपी ने पुलिस को बताया था कि उसने अपने साथी लल्हेड़ी के भोलू व भोलू के एक साथी संग मिलकर वारदात को अंजाम दिया था। उसने बताया था कि वह मृतक को नहीं जानता था। उन्होंने चाकू व राड से हमला कर वारदात को अंजाम दिया था। बाद में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वेस्ट रामनगर के प्रिंस को भी गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद शव की पहचान रोहतक के गांव सांघी व घटना के समय सोनीपत के वेस्ट रामनगर निवासी साहिल के रूप में हुई थी। प्रिंस ने बताया था कि साहिल उसका व भोलू का दोस्त था। दो माह पहले भोलू के साथ कहासुनी हो गई थी। इसी रंजिश में 2 जून 2020 की रात को उन्होंने साहिल को पार्टी देने के बहाने घर से बुलाया था।
प्रिंस उसे घर के पास से बाइक पर बैठाकर मैक्स हाइट बढ़खालसा के पास ले गया था। वहां पर शराब पिलाने के बाद साहिल की हत्या कर दी थी। बाद में वह शव को खुर्द-बुर्द करने के लिए टीडीआई के पास गड्ढे में फेंक कर आ गए थे। पुलिस ने आधुनिक तकनीक की मदद से पहले अमित और फिर प्रिंस को गिरफ्तार किया था। बाद में अप्रैल 2021 को दिल्ली के नरेला थाना की पुलिस ने मोनू लल्हेड़ी गैंग के शार्प शूटर गांव लल्हेड़ी के रजनीश उर्फ भोलू को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद कुंडली थाना पुलिस उसे प्रोडक्शन वारंट पर लेकर आई थी।
मामले की सुनवाई के बाद एएसजे डॉ. संजीव आर्य ने तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया। अदालत ने तीनों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। तीनों पर 10-10 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर तीन माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।