आरबीआई ने सामान्य मार्ग से कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियों में निवेश करने वाले एफपीआई के लिए मानदंडों में ढील दी

भारतीय रिजर्व बैंक ने एफपीआई के लिए कॉर्पोरेट ऋण निवेश पर अल्पकालिक और सांद्रता सीमा नियमों में ढील दी, जिससे निवेश प्रक्रिया और सरल हो गई है।

आरबीआई ने सामान्य मार्ग से कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियों में निवेश करने वाले एफपीआई के लिए मानदंडों में ढील दी

भारतीय रिजर्व बैंक ने सामान्य मार्ग से कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियों में निवेश करने वाले विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों- एफपीआई के लिए मानदंडों में ढील दी है। रिज़र्व बैंक की अधिसूचना में कहा गया है कि एफपीआई को अब अल्पकालिक निवेश और सांद्रता सीमाओं का पालन करने की आवश्यकता नहीं होगी।

सांद्रता सीमा का मतलब है कि एक एफपीआई किसी एक कंपनी या समूह में कितना निवेश कर सकता है। एफपीआई के लिए निवेश और अधिक सुगम बनाने के उद्येश्य से यह निर्णय तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है।