ओवरटेक करते समय सावधानी न बरतना है लापरवाही, दिल्ली HC ने बढ़ाई मुआवजे की 42 लाख रकम
ओवरटेक करते समय सावधानी न बरतना है लापरवाही, दिल्ली HC ने बढ़ाई मुआवजे की 42 लाख रकम
Delhi high court road accident compensation order: दिल्ली हाईकोर्ट ने वाहन को ओवरटेक करने में लापरवाही को लेकर बड़ी टिप्पणी की है. न्यायमूर्ति गौरंग कांत ने कहा कि प्रत्यक्षदर्शियों के बयान के आधार पर इसमें कोई संदेह नहीं है कि गैर जिम्मेदाराना तरीके से डीटीसी बस को सड़क के बीचोबीच खड़ी करने से यह दुर्घटना हुई, लेकिन यदि मोटरसाइकिल सवार पीड़ित ने खड़े वाहन को ओवरटेक करते समये उचित सावधानी बरती होती तो इस दुर्घटना को टाला जा सकता था. तथ्यों के आधार पर अदालत ने मुआवजे की राशि बढ़ाकर 42 लाख रुपये से अधिक कर दिया है.
Delhi high court road accident compensation order: दिल्ली हाईकोर्ट ने वाहन को ओवरटेक करने में लापरवाही को लेकर बड़ी टिप्पणी की है. न्यायमूर्ति गौरंग कांत ने कहा कि प्रत्यक्षदर्शियों के बयान के आधार पर इसमें कोई संदेह नहीं है कि गैर जिम्मेदाराना तरीके से डीटीसी बस को सड़क के बीचोबीच खड़ी करने से यह दुर्घटना हुई, लेकिन यदि मोटरसाइकिल सवार पीड़ित ने खड़े वाहन को ओवरटेक करते समये उचित सावधानी बरती होती तो इस दुर्घटना को टाला जा सकता था. तथ्यों के आधार पर अदालत ने मुआवजे की राशि बढ़ाकर 42 लाख रुपये से अधिक कर दिया है.