भूनी टोल प्लाजा कांड: एजेंसी की सेवाएं खत्म, भविष्य की निविदाओं से भी बैन

मेरठ-करनाल हाईवे पर सेना के जवानों से दुर्व्यवहार मामले में NHAI ने टोल एजेंसी पर ₹20 लाख का जुर्माना लगाया और सेवाएं समाप्त कर दीं।

भूनी टोल प्लाजा कांड: एजेंसी की सेवाएं खत्म, भविष्य की निविदाओं से भी बैन

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने मेरठ-करनाल राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-709A) पर स्थित भूनी टोल प्लाजा पर हुई गंभीर घटना पर सख्त कार्रवाई की है। 17 अगस्त 2025 को ड्यूटी पर तैनात सेना के जवानों के साथ टोल कर्मचारियों द्वारा दुर्व्यवहार और मारपीट की घटना सामने आई थी।

मामले की जांच के बाद एनएचएआई ने टोल वसूली एजेंसी धर्म सिंह एंड कंपनी पर ₹20 लाख का जुर्माना लगाया है। इतना ही नहीं, एजेंसी की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई हैं और उसे भविष्य में किसी भी टोल परियोजना की निविदा प्रक्रिया से प्रतिबंधित करने की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है।

एनएचएआई ने अपने बयान में स्पष्ट किया कि टोल प्लाजा पर यात्रियों के साथ किसी भी तरह का अनुशासनहीन और अपमानजनक व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विशेषकर जब मामला सेना जैसे संवेदनशील बलों से जुड़ा हो, तो ऐसी घटनाएं और भी निंदनीय हो जाती हैं।

प्राधिकरण ने भरोसा दिलाया कि टोल प्लाजा पर आने-जाने वाले यात्रियों की सुरक्षित, सम्मानजनक और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे। साथ ही, भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए टोल एजेंसियों पर निगरानी और कड़े नियम लागू किए जाएंगे।