पिछड़े वर्ग के व्यापक हित में मध्य प्रदेश सरकार के गंभीर प्रयासों को मिली सफलता

मध्यप्रदेश में ओबीसी आरक्षण मामले पर सुप्रीम कोर्ट 23 सितंबर 2025 से अंतिम निर्णय तक रोजाना सुनवाई करेगा, राज्य सरकार के तर्कों से अदालत सहमत।

पिछड़े वर्ग के व्यापक हित में मध्य प्रदेश सरकार के गंभीर प्रयासों को मिली सफलता

माननीय सुप्रीम कोर्ट में आज मध्य प्रदेश सरकार ने मज़बूती से रखा पक्ष 

अब 23 सितंबर से होगी  अंतिम निर्णय तक दिन प्रतिदिन  सुनवाई

मध्य प्रदेश सरकार की पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट करेगी दिन प्रतिदिन सुनवाई 


मुख्य मंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार के गंभीर प्रयासों से बहु प्रतीक्षित OBC आरक्षण की आस जगी

मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2019 - ओबीसी आरक्षण की संवैधानिक वैधता के मामले में आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राज्य सरकार के तर्कों से सहमत होते हुए एवं मामले की गंभीरता को देखते हुए अंतिम सुनवाई 23 सितंबर 2025 (टॉप ऑफ़ द बोर्ड ) से रोज़ाना सुनवाई के लिए नियत की । 

राज्य सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के एम नटराज और महाधिवक्ता प्रशांत सिंह द्वारा बताया गया कि उच्च न्यायालय द्वारा ओबीसी आरक्षण पर स्थगन के कारण नई भर्तियो में आ रही दिक़्कत की गम्भीरता को देखते हुए जल्द सुनवाई की जाये ।