नए कानून BNS के तहत हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास

नए कानून BNS के तहत हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास l 16/07/24 को हत्या का मामला हुआ था  दर्ज, और वही BNS की धारा 01जुलाई 2024 को लागू हुआ था l

नए कानून BNS के तहत हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास

नए कानून BNS के तहत हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास l 16/07/24 को हत्या का मामला हुआ था  दर्ज, और वही BNS की धारा 01जुलाई 2024 को लागू हुआ था l  भारतीय न्याय संहिता के धारा में हत्या के मामले में छतीसगढ़ में बेमेतरा जिले के सत्र न्यायलय में हत्या की पहली सजा l केवल एक साक्ष के गवाह पर हुए आरोपी को सजा l साक्षी ने दूसरी बार गवाही में बदले बयान, नए कानून के तहत वीडियो दिखाकर साक्षी से किए पहले बयान की पुष्टि l

मृतक दिनेश यादव के द्वारा उधार के 400 रुपये मांगने पर आरोपी ओमप्रकाश मंडावी ने किया था हत्या l बेरला थाना क्षेत्र में शराब दुकान के पास 16 जुलाई 2024 को  हुई घटना l जिसके बाद बेरला पुलिस ने पूरी विवेचना कर न्यायालय में प्रस्तुत किया था l आपको बता दे की बीएस की धारा 103 –1  के तहत आजीवन कारावास और साथ 5 हजार रु का अर्थ दंड की सजा सुनाई l 16 जुलाई 2024 को हुई यह घटना इसके बाद पुलिस ने विवेचना कर न्यायालय में  में पेश किया था जहां  प्रकरण की सुनवाई के बाद आज माननीय जिला सत्र न्यायालय श्री बृजेश कुमार शास्त्री ने साक्ष के आधार पर दोषी पाया गया जिस पर सजा सुनाया गया l वही इस पी रामकृष्ण साहू ने बताया कि BNS की धारा लागू होने के बाद यह जिले में और छत्तीसगढ़ में  पहला फैसला है