कोलकाता की 'निर्भया' को 161 दिन बाद मिला न्याय, आरजी कर रेप मामले में संजय रॉय दोषी करार
कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पीटल में ड्यूटी पर तैनात महिला डॉक्टर के साथ रेप और फिर हत्या के मामले में संजय रॉय को सियालदह कोर्ट ने दोषी करार दिया. संजय रॉय को सोमवार (20 जनवरी 2025)

कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पीटल में ड्यूटी पर तैनात महिला डॉक्टर के साथ रेप और फिर हत्या के मामले में संजय रॉय को सियालदह कोर्ट ने दोषी करार दिया. संजय रॉय को सोमवार (20 जनवरी 2025) को सजा सनाई जाएगी. 9 अगस्त 2024 की सुबह उत्तरी कोलकाता में सरकारी मेडिकल कॉलेज आरजी कर में एक ट्रेनी महिला डॉक्टर की लाश मिली, जिस पर कई चोटों के निशान थे.
कोर्ट का कहना है कि आरोपी के खिलाफ बीएनएस धारा 64,66, 103/1 लगाई गई है. आरोपी के खिलाफ शिकायत है कि वह आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के सेमिनार रूम में गया और वहां आराम कर रही महिला डॉक्टर के साथ रेप कर मारपीट किया और फिर उसकी हत्या कर दी. डॉक्टर की हत्या और रेप मामले में आरोपी संजय रॉय पर मुकदमें की सुनवाई 9 जनवरी को पूरी हुई, जिस दौरान 50 गवाहों से पूछताछ की गई.
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि दोषी ने पहले पीड़िता का रेप किया और फिर गला घोटकर उसकी हत्या कर दी. आरोपी ने दो उसकी मौत को कंफर्म करने के लिए दो बार उसका गला घोंटा था. आरजी कर मेडिकल कॉलेज की तरफ से पहले तो ये कहा गया था कि यह सुसाइड है, लेकिन फिर परत दर परत यह मामला खुलने लगा. इस मामले की सच्चाई ने पूरे देश को झकझोर दिया.