निर्वाचन आयोग की बड़ी घोषणा, उपराष्ट्रपति चुनाव की तैयारियाँ तेज़
भारत निर्वाचन आयोग ने अनुच्छेद 324 के तहत उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 की प्रक्रिया शुरू कर दी है। राज्यसभा के महासचिव पी. सी. मोदी को रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किया गया है।
भारत निर्वाचन आयोग ने भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए वर्ष 2025 में होने वाले चुनाव की प्रक्रिया की औपचारिक शुरुआत कर दी है। यह निर्वाचन भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत कराए जाने का अधिदेश प्राप्त करता है और यह राष्ट्रपतीय एवं उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 तथा राष्ट्रपतीय एवं उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन नियम, 1974 द्वारा शासित होता है।
निर्वाचन अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत, निर्वाचन आयोग केंद्र सरकार से परामर्श लेकर एक रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति करता है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में होता है। साथ ही, एक या एक से अधिक सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की नियुक्ति भी की जा सकती है। परंपरा के अनुसार, लोकसभा और राज्यसभा के महासचिवों को बारी-बारी से रिटर्निंग अधिकारी बनाया जाता है। पिछले उपराष्ट्रपति चुनाव में लोकसभा के महासचिव को यह ज़िम्मेदारी दी गई थी।
इस परंपरा को ध्यान में रखते हुए, निर्वाचन आयोग ने इस बार विधि और न्याय मंत्रालय से परामर्श लेने के बाद तथा राज्यसभा के उपसभापति की सहमति से, राज्यसभा के महासचिव श्री पी. सी. मोदी को उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 के लिए रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किया है। उनके साथ सुश्री गरिमा जैन (संयुक्त सचिव, राज्यसभा सचिवालय) और श्री विजय कुमार (निदेशक, राज्यसभा सचिवालय) को सहायक रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किया गया है।
निर्वाचन आयोग की यह घोषणा उपराष्ट्रपति चुनाव की तैयारियों को गति देने वाला एक अहम कदम है। इससे संबंधित राजपत्र अधिसूचना अलग से जारी की जा रही है, जो चुनाव की औपचारिक रूपरेखा और कार्यक्रम को तय करेगी।