काशी टोलवे कंपनी पर 62.87 करोड़ की स्टांप चोरी का मामला उजागर, लीज अनुबंध में की गई हेराफेरी
काशी टोलवे प्राइवेट लिमिटेड पर 62.87 करोड़ की स्टांप चोरी का मामला दर्ज, लीज अनुबंध में नियमों की अनदेखी उजागर। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर कार्रवाई।
वाराणसी-प्रयागराज हाईवे पर स्थित लालानगर टोल प्लाजा का संचालन करने वाली काशी टोलवे प्राइवेट लिमिटेड पर 62.87 करोड़ रुपये की स्टांप शुल्क चोरी का गंभीर मामला सामने आया है। कंपनी ने एनएचएआई से 3244 करोड़ रुपये में 15 वर्षों के लिए टोल संचालन का लीज अनुबंध किया था, लेकिन इस बड़े अनुबंध को सामान्य अनुबंध बताकर सिर्फ 100 रुपये के स्टांप पेपर पर पंजीकृत कराया गया।
यह गड़बड़ी प्रमुख सचिव के निर्देश पर की गई जांच में उजागर हुई। भदोही के एआईजी स्टांप पंकज सिंह ने कलेक्टर स्टांप के अधीन मुकदमा दर्ज कराया है। यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के रीवा टोलवे मामले में दिए गए आदेश के आधार पर की गई है, जिसमें ऐसे मामलों में ठोस कानूनी कार्रवाई का निर्देश दिया गया है।
प्रशासन अब कंपनी से स्टांप शुल्क की रिकवरी और अन्य विधिक पहलुओं पर कार्रवाई की तैयारी कर रहा है।